संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की व्याख्या करें। भारतीय संसद एवं उसके सदस्यों (सांसदों) को निम्नलिखित विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति
संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की व्याख्या करें।
संसदीय विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ
भारतीय संसद एवं उसके सदस्यों (सांसदों) को निम्नलिखित विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ प्राप्त है।
- संसद सदस्यों को संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरूद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- संसद का सत्र आरम्भ होने से 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि यह अधिकार केवल नागरिक (civil) मुकदमों में लागू होता है, आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं।
सम्बंधित प्रश्न :
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