राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्त
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक हैं तथा इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना आवश्यक है। प्रस्ताव जिस सदन में लाया जायेगा, उसके 2/3 बहुमत से उसे पारित होना चाहिए। प्रथम सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को द्वितीय सदन को भेजा जाता है, जो इसकी जांच एवं कार्यवाही करता है। इस जांच के समय राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से बचाव करता है। यदि दूसरा सदन भी प्रथम सदन द्वारा लगाये गये आरोपों को सही पाकर अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित माना जाता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है।
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