क्या भारतीय संसद संप्रभु है समझाइए संप्रभु का अर्थ होता है सर्वप्रधान सत्ताधारी, चूंकि भारतीय संसद भारत के संविधान के अधीन आती है। इसलिए भारतीय संसद क
क्या भारतीय संसद संप्रभु है समझाइए
संप्रभु का अर्थ होता है सर्वप्रधान सत्ताधारी, चूंकि भारतीय संसद भारत के संविधान के अधीन आती है। इसलिए भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु नहीं माना जा सकता है। भारतीय संसद देश का सर्वोच्च कानून निर्माण निकाय है और उसे संघ सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु फिर भी भारतीय संसद को इंग्लैण्ड की संसद के समान प्रभुत्व संपन्न विधायिका नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारतीय संसद अनेक नियंत्रणों एवं मर्यादाओं के बीच कार्य करती है।
संसद राज्य सूची के विषयों पर उसी स्थितियों में कानून बना सकती है जब देश में आपातकाल लागू हो अथवा राज्य सभा अपने दो तिहाई बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। इसके साथ ही संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ राष्ट्रपति के 'विलंबकारी विषेधाधिकार' के अधीन हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है।
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